सऊदी श्रम कानून के तहत अगर कोई भी नागरिक बीमारी

नमस्कार दोस्तों आइए हम आपको सऊदी श्रम कानून के तहत कुछ बातें आपको बताते चलें सऊदी श्रम कानून से मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको यह बताते हैं कि अगर कोई भी नागरिक सऊदी अरब में काम करने के लिए जाता है और वह बीमारी से ग्रसित हो जाता है वह छुट्टी के हकदार होगा सऊदी अरब में मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय एमएचआरडी ने बताया है कि सऊदी श्रम कानून 117 मुताबिक जिस नागरिक की बीमारी साबित होती है वह अस्वस्था के अवकाश का हकदार है और हम आपको बताते चलें कि एम एच आर एसडी ने आगे बताया है कि अगर नागरिक को बीमारी साबित होती है उसके बावजूद अगर नियोक्ता छुट्टी से इंकार करता है तो वह सऊदी श्रम कानून 117के अनुसार सजा का हकदार होगा एवं उसके साथ-साथ जुर्माना भी किया जाएगा हालांकि वह यह पूछ सकता है कि आपके पास स्वास्थ्य केंद्र की रिपोर्ट है या नहीं नेवता इस सवाल का हकदार है सऊदी श्रम कानून अनुच्छेद 53 के तहत कंपनी में काम करने के 90 दिनों को पूरा करने के बाद कर्मचारी बीमारी की छुट्टी के लिए पात्र है

सऊदी श्रम कानून के तहत कर्मचारी 30 दिनों के बीमारी का अवकाश का हकदार है

सऊदी श्रम कानून के तहत मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय एमएचआरएसडी ने कहा है कि अगर कोई भी नागरिक या काम या कर्मचारी कंपनी में काम करते वक्त बीमारी से ग्रसित है तो वह 30 दिनों तक छुट्टी का हकदार है अगर उपचार की अवधि 1 वर्ष तक जाती है तो या चिकित्सीय रूप से या बताया जाता है कर्मचारी ठीक होने में असमर्थ है एवं उसकी स्वास्थ्य स्थित काम करने के लायक नहीं है तू सऊदी श्रम कानून के 117 के तहत उसे अस्थाई रूप से विकलांगता की श्रेणी में रखा जाएगा और उसकी कार श्रेणी को रोक दिया जाएगा जिसके बाद उसे 30 दिनों के लिए छुट्टी दी भी जाएगी एवं इसके बाद चोट की भरपाई नियोक्ता द्वारा दिलाया जाएगा ताकि कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो अगर कोई भी कर्मचारी ड्यूटी के वक्त दुर्घटना एवं चोट से गुजरता है तो उसे अस्थाई विकलांगता घोषित किया जाता है तब वह वित्तीय सहायता का हकदार भी होगा जो कि 60 दिनों की अवध के लिए उसके पूरे वेतन के बराबर माना जाएगा एवं उसके इलाज के लिए वेतन के 75% के बराबर वित्तीय मुआवजा भी दिया जाएगा एक कार्यकर्ता जिसकी बीमारी पूरी तरह से साबित हो गई हो वह 30 दिनों के लिए छुट्टी ले सकता है और इसके बाद वह अगले 60 दिनों के लिए वेतन का चौथाई हिस्सा बीमारी के टाइम से आ सकता है और अगर वह 1 साल तक बीमारी से ग्रसित है तो उसे निरंतर छुट्टी की जाएगी

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