सऊदी अरब के श्रम कानून का मूल बिंदु क्या

हेलो दोस्तों हम आपको सऊदी अरब के श्रम कानून के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं जैसे कि बताया जा रहा है कि श्रम कानून राज में नियुक्त कर्मचारियों को एवं सारे संबंधों को नियंत्रित करता है एक श्रमिक व्यक्त श्रम कानून के द्वारा अपने अधिकार गारंटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं जबकि सऊदी अरब के श्रम कानून के कुछ मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं अधिक विवरण के लिए भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर श्रम कानून उल्लेख किया गया है और श्रम कानून के फायदे इस प्रकार हैं जैसे कि जब श्रम कानून राज्य में लागू होता है तो नियोक्ता कर्मचारियों को नियंत्रित करता है और एक श्रमिक श्रम कानून द्वारा अपना अधिकार गारंटी के साथ प्राप्त कर सकता है श्रम कानून के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया भारतीय दूतावास रियाद की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त करेंसभी सामान श्रेणी के प्रवासियों को श्रमिक कंपनियों एवं प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिक कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं यह लोग हालांकि घरेलू सेवा कर्मचारी घरेलू नौकरियों एवं गृह चालक जैसे माली आदि 10 से कम श्रमिकों को रोजगार देने वाली फार्मो में कृषि श्रमिक करीब 500 टन से कम भार वाले जहाजों पर काम कर रहे चालक दल को अल्पकालिक वीजा कार्य वीजा पर श्रमिकों एवं श्रम कानून के दायरे में नहीं आते हैं

रोजगार का अनुबंध कितने साल तक होता है

सऊदी अरब के एक प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में नियुक्त आ और एक प्रवासी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित एकलिखित रोजगार के अनुमान में अनिवार्य है जो एक निश्चित अवधि के लिए आता है यह करीब आमतौर पर 2 साल के लिए निर्दिष्ट किया जाता है और अगर आप के संपर्क में आरबी होगा तोऔर अगर यदि या आर्मी के साथ किसी अन्य भाषा में है तो विवाद की स्थिति में है तो वह भाषा अरबी ही माना जाएगीरोजगार के अनुबंध में नियोक्ता और कर्मचारियों के नाम एवं पता और नौकरी का शीर्षक क्या है और काम का स्थान एवं अनुबंध की अवधि पर बिछा अवध वेतन पर सहमति है या नहीं मुक भोजनमिलता है या भोजन का भत्ता देना पड़ता है और आवास काम के घंटे एवं कितने घंटे ओवरटाइम का प्रावधान इस रोजगार अनुबंध में शामिल है बता छुट्टी एवं हवाई मार्ग चिकित्सा बीमा सेवा की समाप्ति के लाभ कौन-कौन से हैं एवं कर्मचारी की मृत्यु के मामले में नश्वर अवशेषों के निपटान या परिवहन के संबंध में प्रधान के विवादों के निपटान का तरीका आज यह सब रोजगार अनुबंध में आता है यद रोजगार अनुबंध में परिवीक्षा अवधि प्रदान की जाती है तो आमतौर पर यह 90 दिनों के लिए ही मान होगी जबकि पार्टियों के लिखित के समझौते पर यह 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है इस परीक्षा के दौरान अगर किसी पक्ष का मुआवजे का भुगतान या सेवा के अंत के लाभ के बिना समझौते को समाप्त कर दिया जा सकता है हालांकि वापसी यात्रा की लागत कार्यकर्ताओं द्वारा ही दी जाएगी

हवाई जहाज की टिकटों की कीमत

श्रम कानून के मूल बिंदु के अनुसार नियोक्ता को काम में शामिल होने पर अनुबंध की अवधि पूरे होने के बाद उनकी वापसी के लिए स्वदेश से सऊदी अरब जाने वाले श्रमिकों को हवाई जहाज का किराया वाहन करना होगाऔर बताया जा रहा है कि यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान उसका अनुबंध कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वह चिकित्सा परीक्षण में विफल रहता है या अपनी गलती के लिए अपने रोजगार को बीच में समाप्त कर देता है तो हवाई टिकट की लागत कर्मचारी द्वारा ही वाहन की जानी चाहिए

श्रमिक कानून में काम के घंटे एवं सप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम भत्ता

मैं काम प्रतिदिन 8 घंटे करता हूं और प्रति सप्ताह 48 घंटे हैं जबकि रमजान के महीने में मुस्लिम कामगारों के लिए काम के घंटे को घटाकर के करीब 6 घंटे और हफ्ते में 36 घंटे कर दिया गया है जिससे कामगारों को रमजान के महीने में कोई तकलीफ ना हो प्रतिदिन ओवरटाइम करने पर प्रति घंटा वेतन का मूल 150 परसेंट बढ़ता है और रमजान के महीने में शुक्रवार को सप्ताहिक विश्राम दिया जाता है जिससे सप्ताह के किसी अन्य दिन से बदला नहीं जा सकता है कार्य करने के दौरान हर कामगार को 30 मिनट का राम प्रदान किया जाता है और कार्यकर्ताओं को लगातार 5 घंटे से अधिक काम करने के लिए नहीं बनाया जाएगा किसी भी स्थिति में कुल काम प्रतिदिन 12 घंटे नहीं होने चाहिएयह उस मालिक की जिम्मेदारी है जिसके वहां रोजगार अनुबंध में दिए गए अनुसार इसके बदले में आवासीय या मकान किराया भत्ता प्रदान करें

भोजन या भोजन भत्ता

भोजन या भोजन भत्ता देना उस मालिक की जिम्मेदारी है जिसके वहां कामगारों ने रोजगार अनुबंध के अनुसार काम करते हैं

गैर प्रतिस्पर्धा गोपनीयता का खंडन

गर सौंपा गया कार्य कर्मचारियों के द्वारा नियोक्ता के ग्राहकों से परिचित होने की अगर अनुमति देता है तो या उसके व्यवसाय रहस्य तक पहुंचाता है और नियोक्ता को अनुबंध में कर्मचारियों से उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करने या अनुबंध की समाप्ति पर अपने रहस्य को दिखाना चाहता है तो अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक उसको ऐसा कोई खंडन अनुबंध का हिस्सा है तो कर्मचारी को 2 साल के लिए पशुपति कंपनी के साथ रोजगार लेने से प्रयोजन परिवर्तन द्वारा वीजा पर अंतिम निकास या लौटने के बाद 2 साल के लिए रोक दिया जाएगा यह व्यवसायिक राशियों का खुलासा करने से रोका जाएगा 10 वर्ष नियोक्ता अपने नोटिस में आने के 1 वर्ष के भीतर श्रमिक को श्रम कानून के उल्लंघन करने पर रिपोर्ट कर सकता है और निर्वासन सहित दंड की मांग कर सकता है

बिना किसी जानकारी दिए कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है इसके कारण क्या है

किसी भी कामगार को अपने कर्तव्यों का पालन ना करते पाए जाने पर एवं विफलता वैध आदेशों या सुरक्षा निर्देशों का पालन करना आज्ञा का उल्लंघन करना या ईमानदारी या अखंडता का उल्लंघन करना और कार को जानबूझ कर नियोक्ता को भौतिक नुकसान पहुंचाना और नौकरी पाने के लिए जालसाजी का बच्चों के द्वारा अफवाह फैलाना और 1 वर्ष में 20 दिनों से अधिक लगातार अपनी नौकरी से अनुपस्थित होना या 10 दिनों से अधिक के लिए काम से अनुपस्थित होना और व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध रूप से अपने पद का लाभ उठाना काम से संबंधित औद्योगिक किया वाणिज्य राशियों का खुलासा करना यह सब काम करने पर नियुक्तआ बिना जानकारी दिए आपको नौकरी से बर्खास्त कर सकता है

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