हज और उमराह के लिए 2 दिन के अंदर कितने पाकिस्तानी आवेदन किया

हज और उमरा हज जाने के लिए पाकिस्तान में हज 2022 के लिए 14000 से अधिक आवेदन बैंकों के द्वारा आवेदन को जमा करने की प्रक्रिया सिर्फ 2 दिन के अंदर ही जारी हुए हैं पाकिस्तान के धार्मिक के मामले के मंत्रालय तथा इंटरफेस हनी के द्वारा आधिकारिक के द्वारा जमा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया चलती है हज और उमरा के मंत्रालय का कहना है मंत्रालय की तरफ से शुरू आंकडों के मुताबिक आवेदन प्राप्त होने के 2 दिनों के पहले14247 प्राप्त हुए हैं हज और उमरा 2022 के लिए आवेदन को पासपोर्ट और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सऊदी अरब अनुमोदित वैक्सीन प्रमाण पत्र तथा टोकन राशि को जमा करना आप लोगों को आवश्यक है अगर आप लोग हज और उमरा जाना चाहते हैं तो यह सब आईडी आपके पास होना जरूरी है यह सब आईडी नहीं होंगी तो आप लोग हज और उमरा की यात्रा नहीं कर सकते इस वर्ष पाकिस्तान से 81132 हज करने के लिए लोग सऊदी अरब के लिए जाएंगे हज और उमरा के मंत्रालय के संयुक्त सचिव के मुताबिक द्वारा सऊदी अरब से अभी तक कोई खर्च का ब्यौरा नहीं मिला है इसके पहले सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने एक घोषणा किया था कि इस वर्ष दुनिया के लोग 10 लाख यात्री हज के लिए आएंगे या करेंगे हज और उमरा की तैयारी करने के सिलसिले में हज और उमरा के 30 सवाल पर संपन्न होगा और राज्य ने यह स्पष्ट किया है कि हाजी करने वाले व्यक्ति को और इच्छुक लोगों को केवल हज और उमरा वीजा पर कर्तव्य को निभा सकते हैं और खास बात यह है कि जो लोग सऊदी अरब में यात्रा करने के लिए गए हैं और पर्यटक या किसी अन्य वीजा पर गए हैं तो वह लोग हज और उमरा की यात्रा नहीं कर सकते हैं

विजिट वीजा पर समायोजित बच्चे किए जा सकते

सऊदी अरब राज्य में रहने वाले विदेशियों को रेडी डेंसी बहुत आवश्यक है पवित्र भूमि और पवित्रता के कारण लाखों लोग और हज और उमरा के लिए तीर्थ यात्री और तीर्थ यत्री वार्षिक के आधार पर यहां पर आते हैं इसके अलावा भी विदेशी कामगारों के पास में अपने परिवार के लिए विजिट वीजा प्राप्त करने की सुविधा है लेकिन कुछ नियम दिए गए हैं जिस नियमों को आप का पालन करना पड़ेगा एक व्यक्ति ने कहा ट्विटर पर पाया कि माता और पिता के रहने के दौरान बच्चों को वीजा परदेस में आमंत्रित कर दिया गया है क्या बच्चे रुक सकते हैं इसका जवाब देते हुए लाइसेंस में यह कहा है कि बच्चों के माता-पिता अगर रेजीडेंसी पर हैं बच्चों के विजिट वीजा को रेजीडेंसी में बदल दिया जा सकता है और हम आप लोगों को बताएंगे कि बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के होने चाहिए तभी बच्चों का विजिट वीजा को रेडी बिल्सी में बदल सकता है यह बात आप लोगों के ध्यान देने योग्य है परमिट में यह कहते हैं की बच्चों के माता-पिता कानूनी माध्यम से रहते हैं

18 वर्ष से कम आयु वाले के लिए उन बच्चों के वीजा को संबंधित

18 वर्ष से कम आयु वाले के लिए उन बच्चों के वीजा को संबंधित संस्थान मैं आवेदन करने के लिए निवास बदला जा सकता है और बोलो बच्चों की स्थिति में कानूनी हो जाएगी यह बात को याद रखें सऊदी अरब के नागरिकों को मानवीय करुणान आधार पर बहुत ही सुविधा प्राप्त किया जाता है खासकर यह सारी सुविधाएं निवास कानून के संबंध में आवासीय निवास के संबंध में गृह मंत्री का कहना है कि गृह मंत्री के पास में आगंतुक वीजा को निवास में बदली करने के लिए आदेश को शुरू किया है और इस पर शक्ति भी किया है गृहमंत्री ने कहा है कि शुरू करने वाले आदेशों का पालन करने के लिए परमिट की आवश्यकता बहुत जरूरी होगी और जब कि यह स्थिति असाधारण आप लोगों के लिए है और कानूनी बिंदु तथा प्रावधान के माध्यम द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है आप्रवासन और अधिनियम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं मिला है आप्रवासन और अधिनियम नागरिकों के माध्यम द्वारा एक यात्रा है और उमराह विजा पर आप लोग निवास के लिए पात्र नहीं है बाहर निकलने के बाद में और वादे पर शुरू किया गया है एक निकास परमिट खोज लिया गया था कोरोना वायरस के के समय में और कोरोनावायरस के दिनों में बाहर निकलने का वादा खत्म कर दिया गया था और उड़ानों की भी प्रतीक्षा अवधि भी समाप्त कर दिया गया था प्रायोजक ने इस मामले के बीच में नवीकरण करने का जवाब दे दिया था और परमिट में यह कहा गया है कि आव्रजन के अधिनियम के दौरान जो नागरिक प्रस्थान के वादे पर अगर आप लोग प्रस्थान के समय नहीं लौटते हैं और उन लोगों को कानूनी दृष्टि से खर्च का वालम और याद की श्रेणी में भी शामिल कर दिया गया है और इसके बाद में ही ऐसे विदेशी नागरिक अन्य वीजा पर देश में जा सकते हैं और ऐसे में वीजा पर 3 वर्ष किसी भी जा पर प्रेस नहीं आ सकते हैं अपने पूर्व प्रायोजक के माध्यम द्वारा शुरू किया गया एक नया वर्क वीजा पर आप लोग देश आ सकते हैं

पाकिस्तानी यात्रियों के लिए सुविधा और नियम डील

धार्मिक मामलों के मंत्रालय का कहना है कि इंटरफेथ सद्राव ने पाकिस्तान पाकिस्तान के यात्रियों के लिए अग्राह पर निम्नलिखित विशेष प्रकार के मामलों में और नियमों में कुछ ढील दिया है धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इंटरफेथ हार्मनी के माध्यम द्वारा और दिन सोमवार को एक बयान के माध्यम द्वारा जिन लोगों के पासपोर्ट 5 जनवरी से 2023 तक वैध नहीं है वह पासपोर्ट को नवीकरण करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय में जाकर कार्यालय के माध्यम द्वारा प्रदान किया गया है और वह लोग टोकन पर हज आवेदन जमा कर सकते हैं और उन लोगों को 18 मई 2022 तक नया पासपोर्ट उन लोगों को जमा करना पड़ेगा पासपोर्ट जमा करना आवश्यक बात है अन्यथा उन लोगों को असफल माना जाएगा और आप लोग अन्य आवेदन के लिए और हज आवेदन के लिए या के साथ में आप लोग अपना पासपोर्ट बैंकों में जमा करना बहुत आवश्यक है

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